प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता

भाग IV – 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय वित्त

अध्याय 10 – प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता

यह अध्याय ब्रिटिश भारत में शासन और वित्तीय प्रबंधन की मौजूदा संरचना में परिवर्तन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर गहराई से विचार करता है, जिससे अधिक समावेशी और जिम्मेदार शासन के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इस आवश्यकता को संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालियों की कमियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ रखा गया है, जिसमें एक ऐसे शासन मॉडल की स्थापना पर ध्यान केंद्रित है जो संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

सारांश

अम्बेडकर ब्रिटिश भारत में मौजूदा शासन और वित्तीय प्रणालियों की आलोचना करते हैं, जिसमें उन्होंने उजागर किया है कि ये प्रणालियाँ संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से नहीं अपना पाई हैं। संसदीय प्रणाली की आड़ में भी, कार्यकारी अक्सर विधायिका पर हावी रहता था, जिससे वास्तविक लोकतांत्रिक शासन को बाधित किया जाता था। इस असंतुलन ने शासन के ढांचे के महत्वपूर्ण ओवरहाल की आवश्यकता को उत्पन्न किया, विशेष रूप से प्रांतीय स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए। विश्लेषण में कार्यकारी और विधायिका शाखाओं के बीच विसंगति और सहमति से शासन सुनिश्चित करने, प्रतिक्रियाशीलता, जिम्मेदारी और प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ाने पर जोर देने वाले सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

मुख्य बिंदु

  1. सरकारी प्रणालियों की तुलना: विश्लेषण राष्ट्रपति और संसदीय प्रणालियों की तुलना से शुरू होता है, जिसमें लोकप्रिय इच्छा को प्रतिनिधित्व करने और सहमति से शासन सुनिश्चित करने में उत्तरार्द्ध के लाभों को उजागर किया जाता है।
  2. कार्यकारी के प्रभुत्व की आलोचना: अम्बेडकर इस बात को उजागर करते हैं कि, अन्य देशों में जहां संसदीय प्रणालियों ने विधायिका के प्रति कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की, वहीं ब्रिटिश भारत में, कार्यकारी अक्सर विधायिका की मांगों को नजरअंदाज करता था, जिससे शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण त्रुटि का पता चलता है।
  3. सुधारों की मांग: परिवर्तन की आवश्यकता मौजूदा प्रणाली के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाने की विफलता में निहित है, जहां विधायिका द्वारा निरंतर मांगे गए सुधारों को एक अटल कार्यकारी द्वारा अस्वीकृत किया गया था, जिससे शासन संकट का पता चलता है।
  4. जिम्मेदार शासन की ओर परिवर्तन: चर्चा मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों और 1919 के भारत सरकार अधिनियम की ओर मुड़ती है, जिसका उद्देश्य प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार को शामिल करने के लिए शासन मॉडल को पुनर्गठित करना था, हालांकि शुरुआत में इसका रूप सीमित था।
  5. द्वैध शासन का मूल्यांकन: द्वैध शासन का परिचय देना केंद्रीय नियंत्रण के साथ प्रांतीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम था। हालांकि, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता के मूल मुद्दों को संबोधित करने में इस प्रणाली की प्रभावशीलता एक विवाद का विषय बनी रही।

निष्कर्ष

ब्रिटिश भारतीय शासन में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा अधिक लोकतांत्रिक शासन संरचनाओं की ओर संक्रमण की एक महत्वपूर्ण अवधि को समेटे हुए है, जो मौजूदा प्रणाली में निहित दोषों को पहचानती है जिन्होंने सच्चे प्रतिनिधित्व और जवाबदेही को बाधित किया। डॉ. अम्बेडकर का विश्लेषण जिम्मेदार सरकार के आदर्शों को साकार करने में वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। द्वैध शासन जैसे सुधारों की शुरूआत के बावजूद जिसका उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ाना था, स्थायी चुनौती केंद्रीय निरीक्षण के साथ प्रांतीय स्व-शासन को सामंजस्य बिठाने में निहित थी। इसने न केवल शासन की संरचना को पुनः परिभाषित करने के लिए बल्कि इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भारतीय जनता की स्व-शासन की आकांक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सुधारों के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता को उजागर किया।